मुजफ्फरपुर, फरवरी 13 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बोचहां के एक गांव से दस वर्ष पहले 15 वर्षीय आठवीं की छात्रा को झांसा दे ऑटो में बैठाकर अगवा व जबरन शादी कराने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मामले में आरोपित दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना के अतरबेल गांव निवासी रमेश यादव को दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। बताया कि छात्रा के पिता ने 28 फरवरी 2016 को बोचहां थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 22 फरवरी 2016 को उसकी पुत्री स्कूल गई थी। वहां से वापस नहीं आई। मोबाइल पर बात करने पर उसकी पुत्री ने बताया वह कहां है, उसे पता नहीं। छात्रा के पिता न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.