मैनपुरी, नवम्बर 29 -- महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत बाल विवाह व बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम शनिवार को अमन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ। बच्चों द्वारा नाट्य प्रस्तुत कर छात्र-छात्राओं, अभिभावकों को जागरुक किया गया। एडीएम न्यायिक ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 बाल विवाह रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह अवैध है और इसे करवाने या कराने पर दो वर्ष की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को बाल विवाह रोकने में संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए। बाल संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा ने कहा कि बाल वि...