आगरा, अगस्त 6 -- बीमित मोटर साइकिल चोरी होने के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिया गया। तब पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने विपक्षी चोला मण्डलम एमएस जनरल इंश्योरेंश से वादी को बाइक की बीमित राशि के रूप में 68 हजार 330 रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा बतौर क्षतिपूर्ति के पांच हजार भी देने के आदेश दिए। वादी रूप सिंह निवासी ग्राम कीठम ने अधिवक्ता शिवशंकर मुदगल के माध्यम से आयोग द्वितीय में मामला दायर कर आरोप लगाया कि उसने मोटर साइकिल खरीदी थी। जिसका चोला मंडलम से बीमा कराया था। जिसकी वैधता 11 जनवरी 23 से दस जनवरी 24 तक थी। बीमित अवधि में 29 जून 23 को वादी की मोटर साइकिल चोरी चले जाने पर थाना सिकन्दरा पर मुकदमा दर्ज कराया और बीमा...
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