गोरखपुर, जून 13 -- गोरखपुर। बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने बांसगांव थाना क्षेत्र के धसका निवासी अभियुक्त भीम को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि घटना 31 मार्च 2018 की शाम करीब 7 बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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