बलिया, फरवरी 21 -- बलिया, संवाददाता। राज्य कर अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार की रात एक फर्म संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के अनुसार केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। राज्य कर अधिकारी सिकंदर वर्मा ने पुलिस को बताया है कि सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सीसोटार निवासी अखिलेश शर्मा ने शर्मा इंटरप्राइजेज के नाम से कथित तौर पर खरीद और बिक्री के लिए 18 जनवरी 2025 को वस्तु एवं सेवा एवं सेवा में रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि सहायक कर आयुक्त राहुल कुमार ने 28 फरवरी 2025 को पंजीकरण को रद्द कर दिया। सहायक आयुक्त राहुल कुमार ने अपने निष्कर्ष में कहा कि कंपनी ने वास्तविक रूप से अस्तित्वहीन और फर्जी कंपनियों से माल की आपूर्ति किए बिना केवल दस्तावेजों के आदान-प्रदान के माध्यम से आवक आपूर्ति की घोषणा की और...