फिरोजाबाद, फरवरी 8 -- न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर क्षेत्र निवासी एक किशोरी दाऊदयाल कालेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। स्कूल आते जाते समय उसे मोनू ठाकुर नामक युवक पीछा करता उससे बात करने का प्रयास करता। छात्रा ने अपने परिजनों को सारी बात कराई। पिता ने पूछताछ की तो पता चला युवक का असली नाम जावेद पुत्र शाहिद है। वह दौलतपुर थाना नारखी का रहने वाला है। छात्रा के पिता ने गांव पहुंच कर युवक के पिता से बात की। युवक के पिता को समझाकर वह वापस आ गए। दूसरे दिन जावेद छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया। छात्रा घर से पांच लाख रुपया भी ले गई। पता चलते ही छात्रा के पिता ने उसकी तलाश शुरू की। नगला भाऊ नाले की प...