नई दिल्ली, फरवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में फिल्मकार विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने भट्ट परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर गौर किया तथा श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को जमानत आदेश पारित करने के लिए कहा, जिसमें नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से बताई गई हों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। रोहतगी ने कहा कि निर्देशक, उनकी पत्नी और अन्य लोगों को जेल में डाल दिया गया है। इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि यह इतना सरल नहीं है। 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला ...
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