नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर राज्य के अवैध धर्मांतरण के खिलाफ 2025 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 'कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया' द्वारा दायर याचिका को राजस्थान गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अलग-अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न किया। शीर्ष अदालत ने पहले इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली कुछ अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इसी तरह के मामले शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से 2025 के अधिनियम को 'अ...