पीलीभीत, जनवरी 8 -- पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए 20 हजार रुपए जुर्माना सहित चार साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना घुंघचाई में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री चार जुलाई 2023 को करीब दो बजे खेत पर गई थी। वापस घर लौटते समय गांव के बाबी ने उसकी पुत्री को पकड़कर गन्ने के खेत मे ले जाकर गलत काम किया। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे बॉबी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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