नैनीताल, नवम्बर 29 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने लक्सर हरिद्वार में 2021 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी सोहेल और शौकत की जमानत मंजूर की है। जमानत याचिका की सुनवाई बीते दिनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। सोहेल और शौकत पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत लक्सर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्सर की कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने यह निर्णय आरोपी सोहेल व शौकत की जेल में बिताई गई अवधि और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद लिया। आवेदक की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत ने तर्क दिया कि इसी मामले में सह आरोपी जावेद, इरशाद, इंतेजार, जुल्फिकार उर्फ छोटा, इमरान, आस मोहम्मद और शौकत अली को जमानत मिल चुकी है। सोहेल का मा...