लखनऊ, फरवरी 6 -- सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने तथा गैंगस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी अलग-अलग न्यायालय ने खारिज कर दी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल सिंह ने परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गिट्टी मौरंग लदे ओवरलोड ट्रकों को पास कराने और राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोपी डंपर चालक सुनील सचान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उधर, गैंगस्टर कोर्ट के विसेष न्यायाधीश ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के आरोपी गैंगस्टर मलिहाबाद के लवकुश कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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