नई दिल्ली, फरवरी 23 -- नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को निर्यात सहायता योजना 'आरओडीटीईपी' के तहत दिए जाने वाले शुल्क लाभ की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी, जिसके बाद निर्यातक समुदाय ने इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के मुताबिक, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों की वापसी (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लागू दरें और मूल्य-सीमा तत्काल प्रभाव से मौजूदा दरों के 50 प्रतिशत तक सीमित रहेंगी। इस योजना के तहत अब तक 0.3 प्रतिशत से लेकर 3.9 प्रतिशत तक कर एवं शुल्क की वापसी दी जाती थी। सरकार ने यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य निर्यातकों को विनिर्माण एवं वितरण प्रक्रिया के दौरान लगने वाले उन करों, शुल्कों एवं उपकरों की भरपाई करना है, जो केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व...