नयी दिल्ली , दिसंबर 16 -- ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना-मनरेगा कानून की जगह लेने के लिए नये कानून से संबंधित 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजिविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' (विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक पर सांसदों को संसद परिसर में बुधवार को जानकारी देगी।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार,इसके लिए बुधवार को सुबह सभी सांसदों को संसद की कार्यवाही शुरु होने से पहले संसद भवन परिसर में एक विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस विधेयक पर सभी सांसदों के लिए संसद भवन स्थित समन्वय-5 कक्ष में 17 दिसंबर को सुबह 9.30 बजे से 10.30 बजे तक ब्रीफिंग सत्र होगा। इसमें सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जायेगी और इससे संबंधित उनके सवालों का समाधान किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि विकसित भारत - जी राम जी विधेयक को लोकसभा में मंगलवार को पेश किए जाने का विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया और सरकार पर आरोप लगाया कि वह महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गयी इस योजना का सिर्फ नाम बदलने के लिए नया कानून लेकर आ रही। विपक्ष ने सवाल किया कि यदि सरकार कह रही है कि इसमें सभी प्रावधान पहले की तरह हैं तो नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और मौजूदा कानून में ही संशोधन क्यों नहीं किया गया।

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