चेन्नई , मार्च 16 -- मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से पांच बार की आईपीएल विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन की एक याचिका को बंद कर दिया।

यह याचिका सीएसके द्वारा इस साल के आईपीएल सीज़न के लिए अपनी जर्सी लॉन्च के मौके पर आयोजित एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान सन पिक्चर्स के मालिकाना हक वाले गानों 'जेलर', 'जेलर-2' और 'कूली' के इस्तेमाल को लेकर दायर की गयी थी।

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने सन टीवी नेटवर्क की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे निपटा दिया, जिसमें सीएसके को टीम के प्रचार वीडियो में उसके कॉपीराइट वाले गानों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की गयी थी। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह बिना लाइसेंस के इन गानों का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिसके बाद न्यायालय ने याचिका को बंद कर दिया।

सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने अपनी कॉपीराइट याचिका में कहा था कि एक मार्च को सीएसके टीम ने अपनी नयी जर्सी का अनावरण एक प्रमोशनल वीडियो के ज़रिए किया था। इस वीडियो को सीएसके के आधिकारिक सोशल मीडिया पृष्ठों इंस्टाग्राम, एक्स , यूट्यूब और फेसबुक पर साझा किया गया था।

याचिका में यह भी कहा गया था कि इस वीडियो में सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्मों 'जेलर', 'जेलर-2' और 'कूली' के ऑडियो ट्रैक और डायलॉग्स का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था, और इसके अलावा वीडियो में कई जगहों पर कॉपीराइट वाले ऑडियो एलिमेंट्स को भी शामिल किया गया था। सन टीवी ने इसके लिए एक करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी।

सन नेटवर्क ने कहा कि इस वीडियो का मकसद टीम की नयी जर्सी को लॉन्च करना और उसकी मार्केटिंग करना था, जिसमें टीम का लोगो और उसके मुख्य प्रायोजक के ब्रांड नाम शामिल थे। सन ने टीम से कहा कि वह इन प्रचार गतिविधियों से हुई कमाई का ब्योरा दे और उस रकम को न्यायालय में जमा कराए, ताकि उसे इस केस के खाते में डाला जा सके।

इससे पहले वरिष्ठ वकील पी.एस. रमन ने शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कहा कि सीएसके एक हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें वह यह वादा करेगी कि वह सन पिक्चर्स के मालिकाना हक वाले गानों और संगीत का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बाद, न्यायाधीश ने इन बातों को रिकॉर्ड किया और मामले की सुनवाई आज तक के लिए टाल दी थी। साथ ही सीएसके को निर्देश दिया कि वह आज की तारीख पर अपना हलफनामा दाखिल करे।

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