गौतमबुद्धनगर , फरवरी 23 -- होली पर्व के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में जिला गौतमबुद्धनगर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने जनपदवासियों से अवैध शराब के सेवन से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध अड्डों से बिकने वाली खुली या बिना सील की शराब जानलेवा साबित हो सकती है।

सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सूचना जारी की गई। सूचना के अनुसार अवैध रूप से बेची जा रही शराब में मिथाइल अल्कोहल मिलाए जाने की आशंका रहती है, जो एक घातक विष है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी जा सकती है और गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में खुली शराब या पाउच में बंद शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल अनुज्ञापित दुकानों से सील्ड और क्यूआर कोड युक्त शराब ही खरीदें।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री होती दिखे तो इसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

होली के अवसर पर आयोजित होने वाली पार्टियों को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी होटल, मैरिज हॉल या क्लब में शराब परोसने अथवा सेवन के लिए आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस शराब परोसना या पिलाना दंडनीय अपराध है।

ऑकेजनल बार लाइसेंस के लिए विभागीय पोर्टल एचटीटीपीएस://एक्साइज.यूपी.जीओवी.ईन या एचटीटीपीएस://एक्साइज.यूपी.जीओवी.ईन/ पर ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा किया जा सकता है। बिना लाइसेंस शराब परोसने की स्थिति में संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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