हरिद्वार , फ़रवरी 28 -- उत्तराखंड के हरिद्वार में रंगों के पर्व होली को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शनिवार को हरिद्वार में चार मार्च को होली के अवसर पर देशी और विदेशी मदिरा की सभी दुकानों को शाम पांच बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की थोक एवं फुटकर दुकानें, बार अनुज्ञापन (एफएल-6 समिश्र, एफएल-7), एफएल-5 डीएस, एफएल-40, एफएल-1, एफएल-3, एफएलएम-3, एमए-4, पीडी-2, सैन्य कैंटीन (एफएल-9/9ए), एफएल-2, सीएल-2, बीडब्ल्यूएफएल-2, आसवानी एवं बॉटलिंग प्लांट सहित सभी आबकारी अनुज्ञापन निर्धारित अवधि तक पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान मदिरा की बिक्री, परिवहन और उपभोग पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराब बंद दिवस के एवज में वित्त वर्ष 2025-26 के निर्धारित राजस्व में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या छूट देय नहीं होगी।
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