श्रीगंगानगर , मार्च 17 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने हेरोइन रखने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त गुरप्रीत सिंह (29) को हेरोइन रखने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार जवाहर नगर थाना क्षेत्र में 30 जुलाई 2017 को पुलिस ने अभियुक्त गुरप्रीत सिंह से करीब सात ग्राम हेरोइन बरामद की थी।

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