श्रीगंगानगर , जनवरी 19 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनाेत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने हेरोइन (चिट्टा) बेचने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त शालू को हेरोइन (चिट्टा) बेचने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 10 सितम्बर 2022 को पुलिस ने शालू को गश्त के दौरान हेरोइन बेचते गिरफ्तार किया था।

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