ग्वालियर , मार्च 20 -- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की डिग्री को सहायक लेखापाल पद के लिए वाणिज्य स्नातक के समकक्ष माना है और याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आनंद सिंह बहरावत ने याचिकाकर्ता सर्वेश ढिंगरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सहायक लेखापाल भर्ती से संबंधित था, जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो चुका था।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 30 जनवरी 2018 को आदेश जारी कर यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी थी कि उनके पास बी.कॉम की डिग्री नहीं है। हालांकि, अदालत ने पाया कि सेवा नियमों में केवल "वाणिज्य में स्नातक" होना आवश्यक है, न कि विशेष रूप से बी.कॉम। सुनवाई के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने भी स्पष्ट किया कि बीबीए डिग्री को वाणिज्य स्नातक के समकक्ष माना जा सकता है।
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