चंडीगढ़ , अप्रैल 09 -- हरियाणा सरकार ने प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर के दो अधिकारियों, 2011 बैच के प्रदीप कुमार और 2012 बैच के राम कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है।

प्रशासनिक मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, प्रदीप कुमार 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जबकि राम कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2027 को निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय सेवाएं (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) अनुशासनात्मक एवं अपील नियम, 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को निलंबित किए जाने पर 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार और संबंधित कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। साथ ही 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी भेजनी होती है।

नियमों के अनुसार, निलंबन आदेश 30 दिनों तक ही वैध रहता है। इसके बाद इसे जारी रखने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। सामान्यतः निलंबन को अधिकतम चार माह तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे समीक्षा समिति की सिफारिश पर आगे छह-छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

श्री कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार मामलों में निलंबन अधिकतम दो वर्ष और अन्य मामलों में एक वर्ष तक रह सकता है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे और बढ़ाया जा सकता है।

इस दौरान निलंबित अधिकारी 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार में अपील भी कर सकता है, जिस पर राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी भेजनी होती है।

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