हरिद्धार , दिसंबर 05 -- उत्तराखंड के हरिद्धार में राज्य सिविल व प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के दौरान धारा 163 लागू की जाएगी।

परीक्षा 06 से 09 दिसंबर तक हरिद्वार स्थित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो सत्रों में होगी।

नगर मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस अवधि में पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्र होना, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या धरना-प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे परीक्षा प्रभावित हो या लोक शांति भंग होने की आशंका पैदा हो।

निर्धारित क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक रहेगी। हथियार, लाठी-डंडे, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना वर्जित होगा। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी ही प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

नगर मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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