शिवपुरी , नवंबर 22 -- मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्या के एक मामले में 13 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय द्वारा कल दोपहर इस मामले में यह फैसला सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम कछुउऔ में एक अक्टूबर 2022 को जमीन संबंधी विवाद के चलते अच्छे लाल रजक की गोली मारकर तथा धारदार हथियार से हमला करके उस समय हत्या कर दी गई थी, तब वह रामलीला देखने गया था। आरोपियों ने उस के शव को गांव के बाहर सड़क पर डाल दिया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक तत्कालीन सरपंच का समर्थक था। तत्कालीन सरपंच अजय लोधी एवं मृतक का आरोपी पक्ष से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था।
इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों के आधार पर सभी 13 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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