बारां , जनवरी 29 -- राजस्थान में बारां के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या एक) ने हत्या के मामले में मृतक के भाई और भाभी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा जिला न्यायाधीश संवर्ग ने अभियुक्त राकेश कुमार और कांतिबाई को महेंद्र की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में 22 नवम्बर 2020 को राकेश कुमार और कांतिबाई ने महेंद्र की हत्या कर दी और शव कच्ची ईंटों के भट्टे में छुपा दिया जिससे ईंटों को पकाने के लिये भट्टे में आग लगाई जाये तो शव जलकर नष्ट हो जाये।

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