दरभंगा , फरवरी 26 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन सहोदर भाईयों समेत छह लोगों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 28800 रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

बेनीपुर अनुमंडल न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवेंद्र सिंह की अदालत ने बहेड़ा थाना कांड संख्या 286/21 से बने सत्रवाद संख्या 250/22 एवं 251/22 में भारतीय दंड विधान संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव निवासी तीन सहोदर भाई महारुद्र झा, दिलीप झा और सुधीर झा के अलावा राधे झा, कन्हैया झा एवं कुंदन झा को सश्रम आजीवन कारावास एवं 28800 रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक श्रीमती पूनम झा ने बताया कि भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 147, 148, 341, 149, 323, 307, 149 एवं 302 में 24 फरवरी को न्यायालय ने दोषी करार दिया था और एक आरोपी चंद्र नारायण झा को दोष मुक्त कर दिया।उन्होंने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा वार्ड संख्या 3 में भूमि विवाद को लेकर 28 नवम्बर 2021को अभियुक्तों ने मिलकर जमकर मारपीट की थी, जिसके दौरान घनश्याम झा की मौत हो गई थी। मृतक के पुत्र रमण कुमार झा ने सात नामजद लोगों के खिलाफ बहेड़ा थाना में कांड संख्या 286/21 दर्ज कराई थी।

अपर लोक अभियोजक श्रीमती झा ने बताया कि सजा के बिंदु पर गुरूवार को हुई सुनवाई में सभी अभियुक्तों को न्यायालय ने धारा 147 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रूपया अर्थदंड, 148 के तहत दो साल की सजा और दो हजार रूपया, धारा 341 के तहत 300 रूपया का अर्थदंड, धारा 323 के तहत छह माह की सजा एवं 500 रूपया अर्थ दंड, धारा 307/149 में सात वर्ष की सजा एवं पांच हजार रूपया अर्थ दंड और धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। जिसमें अर्थ दंड जमा नहीं करने पर अधिकतम छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनीहोगी।

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