उज्जैन , नवंबर 13 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती प्रेमा साहू द्वारा कल कैलाश (41) नाम के व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार तराना थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसनखेडी ग्राम में 8 सितंबर 2022 को आरोपी कैलाश ने राधेश्याम के साथ मामूली विवाद को लेकर मारपीट कर जान से मारने की नियत से पत्थर से उसे सिर में चोट पहुचाकर गंभीर रूप से घायल कर दिय़ा था। राधेश्याम को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती किया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

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