अलवर , दिसम्बर 02 -- राजस्थान में अलवर की अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अनुसूचित जाति, जनजाति अदालत की पीठासीन अधिकारी अनीता सिन्दल ने अभियुक्त राजाराम को राजेंद्र की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में चार जून 2015 को अभियुक्त राजाराम ने राजेंद्र की हत्या कर दी थी।
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