पटना , मार्च 23 -- बिहार में राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक दलित की हत्या के जुर्म में सोमवार को दो लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी किया।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम (एससी एसटी एक्ट) के विशेष न्यायाधीश पंकज चौहान ने मामले की सुनवाई के बाद पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित काठपुल मंदिरी निवासी अजय कुमार और इसी थाना क्षेत्र के दुजरा चक निवासी विक्की कुमार को भारतीय दंड विधान और एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है ।
विशेष लोक अभियोजक श्याम नंदन कुमार उर्फ संतोष कुमार ने बताया की 23 सितंबर 2023 को दोषियों ने एक स्थानीय दलित व्यक्ति राजन कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले की प्राथमिकी बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अदालत में सात गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था।
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