पटना , मार्च 10 -- बिहार में पटना जिले की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को हत्या के जुर्म में तीन सहोदर भाईयों समेत पांच लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 31 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के चकमूसा गांव निवासी अयोध्या राय के पुत्र रामभवानी राय, सर्वानंद राय और वासुदेव राय तथा बालेश्वर राय के पुत्र सत्येंद्र राय और रणधीर राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है ।

मामले के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार यादव ने बताया कि 6 मार्च 2011 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के चकमूसा गांव निवासी लक्ष्मी राय को सभी दोषियों ने लाठी, डंडा और गड़ासा से मारकर जख्मी कर दिया था। इस घटना के बाद इलाज के दौरान लक्ष्मी राय की मृत्यु हो गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित