श्रीगंगानगर , नवम्बर 14 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या- एक) विपिन बिश्नोई ने अभियुक्तों शंकरलाल, काशीराम, राजेंद्र और कृष्णलाल को एक युवक पंकज की हत्या करने का दोषी मानते हुए उन पर कुल 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार रायसिंहनगर में 30 अप्रैल 2015 को अभियुक्तों ने प्रेम प्रसंग के चलते पंकज को चारपाई से बांधकर उस पर लाठियों से वार किये जिससे उसकी मौत हो गयी।

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