बारां , फरवरी 11 -- राजस्थान में बारां जिले की अदालत ने एक महिला की हत्या करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने अभियुक्त रामस्वरूप को महिला की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार शाहबाद थाना क्षेत्र में 14 दिसम्बर 2022 को रामस्वरूप ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया जबकि उसे बचाने आई राधाबाई के सिर पर ठोस वस्तु से वार किया जिससे उसकी मौत हो गयी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित