नैनीताल , अप्रैल 10 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों के आसपास सौ मीटर दायरे में तंबाकू व नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सख्ती बढ़ाते हुए व्यापक अभियान चलाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने औचक निरीक्षण किया।
रामनगर, नैनीताल, भीमताल, गरमपानी, रातीघाट और कालाढूंगी क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। भीमताल के सातताल रोड स्थित ग्राफिक एरा संस्थान के पास सघन चेकिंग में चार दुकानदारों के चालान किए गए और प्रत्येक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नैनीताल में राजकीय पॉलीटेक्निक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान दो विक्रेताओं पर तंबाकू उत्पाद रखने के आरोप में कार्रवाई की गई।
कालाढूंगी क्षेत्र में बिपिन चंद्र पन्त के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत कॉलेजों, छात्रावासों और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया गया। यहां छात्रों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया जबकि कुछ दुकानदारों को स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई।
निरीक्षण के दौरान कुछ भोजनालयों में गंदगी पाए जाने पर संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में इसकी बिक्री पूरी तरह वर्जित है।
अभियान के दौरान आमजन और दुकानदारों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित