सुलतानपुर , मार्च 31 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में हत्या के एक मामले में 16 वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालयीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सकी। सजा पाने वालों में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बलिपुर मजरे सेवतरी निवासी बृजेश वर्मा पुत्र हौसिला प्रसाद वर्मा तथा बरसोमा (नगईपुर) निवासी शैलेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू गोस्वामी पुत्र रामअचल गोस्वामी शामिल हैं।
मामला 3 मार्च 2010 की रात का है, जब जयसिंहपुर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार अभियुक्तों ने हरिनारायण सिंह और संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में राजू कुमार उर्फ राजू गोस्वामी और शिवशंकर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था, जिनमें से शिवशंकर सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई।
जांच अधिकारी थानाध्यक्ष हरेन्द्र प्रताप सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर 25 अप्रैल 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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