नयी दिल्ली , फरवरी 20 -- उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अधिकारियों को भारत में कहीं भी बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण की अनुमति देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गयी थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित