बैतूल , दिसंबर 28 -- मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और भंडारण के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई की गई है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान महुआ लहान, हाथ भट्टी शराब और शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया। नष्ट की गई सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई गई है।

कलेक्टर बैतूल नरेंद्र सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन में शनिवार सुबह करीब 5 बजे खोमई क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नदी-नालों के आसपास संचालित अवैध शराब निर्माण ठिकानों पर दबिश दी गई।

कार्रवाई के दौरान 4 ड्रम, 100 से अधिक ब्लाडर, लगभग 70 केन, 3 हाथ भट्टियों से तैयार करीब 210 लीटर हाथ भट्टी शराब तथा 5400 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया।

इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)क एवं 34(च) के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

यह संयुक्त अभियान जिला आबकारी अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह चढ़ार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्रवाई में थाना भैंसदेही पुलिस, भैंसदेही आबकारी वृत्त प्रभारी पंकज लोखण्डे, अचलपुर निरीक्षक आनंद काले, शिरजगांव थाना निरीक्षक महेंद्र गवयी, फ्लाइंग स्क्वाड निरीक्षक संतोष वायाल सहित पुलिस व आबकारी अमले की अहम भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि अवैध शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना पुलिस या आबकारी विभाग को दें, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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