पटना , फरवरी 26 -- बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने आज राज्य विधानसभा में 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि की सीएजी रिपोर्ट पेश की, जिसमे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने बिहार में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) अनुपालन और निगरानी से सम्बंधित गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है।
इस रिपोर्ट में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान संदिग्ध ई-वे बिल लेनदेन, अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे, कर असंगतियां तथा कमजोर प्रवर्तन तंत्र का उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सात अंचलों में 2.93 करोड़ रुपये के आकलनीय मूल्य से जुड़े नौ इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ईडब्ल्यूबी) लेनदेन जोखिमपूर्ण पाए गए, क्योंकि सामान की ढुलाई दोपहिया वाहनों, चोरी या कबाड़ वाहनों से की गई थी। इनमें से पांच मामलों में 0.21 करोड़ रुपये का कर और ब्याज देय था।
एक अन्य मामले में, छह सर्किलों के नौ करदाताओं ने 2018-19 और 2019-20 के दौरान 8.17 करोड़ रुपये के करयोग्य आपूर्ति के लिए 302 ईडब्ल्यूबी का सृजन किया, लेकिन उन्होंने संबंधित अवधि में शून्य जीएसटीआर-1/3 में रिटर्न शून्य दाखिल किया। इन मामलों में 302 इलेक्ट्रोनिक -वे बिल मे से 211 इलेक्ट्रोनिक वे बिल के संबंध में 1.29 करोड़ रुपये का कर और ब्याज देय था।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पांच सर्किलों के छह गैर-रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 के बीच 457 ईडब्ल्यूबी जारी किए। इनमें से 447 मामलों में 1.51 करोड़ रुपये का कर और ब्याज देय पाया गया।
रिपोर्ट ने अन्वेषण ब्यूरो (आईबी) की आलोचना करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूबी सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं थे और न ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों के साथ साझा करने की कोई व्यवस्था थी। राज्य में 2018-19 से 2021-22 के बीच सत्यापित 1,36,062 ईडब्ल्यूबी में से केवल 3,100 मामलों (2.28 प्रतिशत) में अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज की गई।
जीएसटी भुगतान और रिटर्न दाखिल करने (फेज-II) पर विषय-विशिष्ट अनुपालन ऑडिट (एसएससीए) में व्यापक विसंगतियां पाई गईं। 12 सर्किलों में 22 करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से 1,167.89 करोड़ रुपये का आईटीसी लिया, जबकि जीएसटीआर-2ए में केवल 914.51 करोड़ रुपये उपलब्ध थे, जिससे 253.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आईटीसी लिया गया।
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