पटना , फरवरी 10 -- सांसदों एवं विधायकों के मामलों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक मामले में जमानत दे दी, वहीं दो अन्य मामलों में उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए वापस जेल भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में सांसद श्री यादव को आज जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। सांसद श्री यादव की ओर से उनके वकील विजय आनंद और अजय कुमार ने गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 552 /1995 में दाखिल की गई जमानत याचिका पर बहस करते हुए कहा के इस मामले में श्री यादव पूर्व से जमानत पर थे, लेकिन जानकारी के अभाव में उचित पैरवी नहीं होने के कारण बंध पत्र खंडित हो गया था ।अदालत से जारी विपत्रों का भी कोई तमिला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

सांसद श्री यादव के वकील ने कहा कि भविष्य में वह इस मुकदमे की तत्परता पूर्वक पैरवी करेंगे । सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा के पूर्व में भी इनकी जमानत इस मामले में हो रद्द की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने श्री यादव को दस हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर सशर्त जमानत पर मुक्त किया, साथ में आदेश दिया कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मुकदमे के निष्पादन तक श्री यादव प्रत्येक तिथि पर सशरीर हाजिर रहेंगे।

दूसरी और सांसद श्री यादव की ओर से उनके वकील ने अदालत में अलग-अलग दो आवेदन दाखिल कर दो मामलों में उनको न्यायिक हिरासत में लिए जाने की प्रार्थना की । एक मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 279 /2017 है, जो सरकारी कार्य में बाधा डालने का है और दूसरा मामला अभी दर्ज किया गया है जो बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 72/2026 के रूप में दर्ज है। इस कांड में भी श्री यादव पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। इस मामले के आरोपों के अनुसार जब गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 552 / 95 में गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची तो उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया और पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डाली थी।

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