लखनऊ , मार्च 17 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने ग्रेच्युटी/उपादान की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शासन स्तर पर विशेष सचिव उमेश चन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाता है, तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने का प्रावधान लागू होता है। शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय पूर्व में जारी आदेश 7 मई 2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश 23 दिसंबर 2016 और 02 जुलाई 2024 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।

गौरतलब है कि पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

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