भोपाल , जनवरी 19 -- मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। बकायादार उपभोक्ताओं की लगातार भागीदारी और उत्साह को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर एकमुश्त भुगतान पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार समाधान योजना 2025-26 के तहत अब तक 4 लाख 10 हजार 703 बकायादार उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराकर योजना का लाभ लिया है। इस अवधि में कंपनी के खाते में 415 करोड़ 49 लाख रुपये से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 219 करोड़ 94 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

समाधान योजना के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं, जो सरचार्ज के कारण बकाया मूलधन जमा नहीं कर पा रहे थे। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत तक की छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है।

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान पर लगाए गए सरचार्ज में छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर अधिक लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। योजना दो चरणों में लागू की गई है। प्रथम चरण 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर अब 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें एकमुश्त भुगतान पर 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। द्वितीय और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का प्रावधान रहेगा।

समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल की वेबसाइट portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा कंपनी के उपाय एप, कॉमन सर्विस सेंटर और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के समय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण केंद्रों और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

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