मुंबई , दिसंबर 24 -- रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सतत चेक क्लियरेंस प्रणाली का दूसरा चरण जनवरी में लागू करने की योजना को फिलहाल टालते हुए इसकी तैयारी के लिए बैंकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है।

इसका पहला चरण 04 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था और दूसरा चरण 03 जनवरी 2026 से लागू होना था। पहले चरण में जिस दिन चेक संबंधित बैंक को क्लियरेंस के लिए पेश किया गया है, उसी दिन उसे क्लियर करना या खारिज कर देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, दूसरे चरण में जिस घंटे में चेक पेश किया गया है उसके अगले तीन घंटे में उसे क्लियर या खारिज करने की अनिवार्यता का प्रस्ताव था।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा है, "दूसरे चरण का क्रियान्वयन अगले नोटिस तक के लिए टाला जा रहा है ताकि बैंकों को अपने परिचालन को सुचारू करने के लिए और समय मिल सके।"इसके अलावा, पहले चरण के तहत संबंधित बैंक को (जिसका चेक है) चेक प्रस्तुत करने और संबंधित बैंक द्वारा उसे क्लियर करने के समय में बदलाव किया गया है। चेक प्रस्तुत करने का समय सुबह 10 बजे से अपराह्न चार बजे तक था जिसे बदलकर अब सुबह नौ बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक किया गया है।

वहीं, चेक क्लियर करने या खारिज करने का समय सुबह 10 बजे से शाम सात बजे की बजाय अब सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक होगा।

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