नैनीताल , मार्च 31 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय प्रदेश भर के राजमार्गों, सड़कों एवं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के मामले में बुधवार को भी सुनवाई करेगा।

आज मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने निर्देश दिए कि 19 फरवरी 2026 की तहसीलदार की जांच रिपोर्ट की प्रति कोर्ट के साथ ही सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए।

यह मामला नैनीताल के पदमपुरी क्षेत्र में वन भूमि और सड़क किनारे हुए अतिक्रमण से संबंधित है। दिल्ली निवासी एक व्यक्ति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र के आधार पर कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में परिवर्तित कर सुनवाई शुरू की थी।

हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करें लेकिन अब तक इन आदेशों का पूर्ण अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

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