शिमला , मार्च 02 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा शिक्षकों का वेतन संबंधित नियमित शिक्षकों की पे-मैट्रिक्स के 60 प्रतिशत के आधार पर एक जनवरी 2016 से उनके नियमितीकरण तक निर्धारित किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा इस माह जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया आदेशों के आलोक में जारी किया गया है, जो संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित हैं।
अधिसूचना के अनुसार, संविदा शिक्षकों का वेतन संबंधित नियमित संवर्ग के लागू पे-मैट्रिक्स के प्रथम सेल के 60 प्रतिशत के बराबर तय किया जाएगा। यह वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप होगा।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह स्पष्टीकरण सीओपीसी संख्या 722/2024 (सीडब्ल्यूपी संख्या 2056/2023 एवं 7224/2024) में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आवश्यक हुआ। न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के संविदा अवधि के वेतन का निर्धारण संशोधित वेतनमान की न्यूनतम सीमा तथा अनुमन्य वार्षिक वृद्धि सहित एक जनवरी 2016 से प्रभावी अधिसूचना के अनुसार किया जाए, जो लंबित पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित