सुलतानपुर , फरवरी 04 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई बुधवार को टल गई। गवाह के उपस्थित न होने के कारण यह कार्यवाही स्थगित की गई।
आप नेता संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने आज यहां बताया कि अदालत में एमपी-एमएलए जज के बार काउंसिल चुनाव में ड्यूटी पर होने के कारण अवकाश पर रहने से भी बुधवार को कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो सकी। मामला बंधुआकला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। वर्तमान में, मुकदमे में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है।
ज्ञात हो कि मामला बीते 13 अप्रैल 2021 का है जिसमें आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में हुई थी।
पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपए के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था। जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे।
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