श्रीनगर , दिसंबर 08 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आप्रवासन और विदेशी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में होटल, होमस्टे और हाउसबोट मालिकों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किये हैं।

पुलिस ने कहा कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में यह पाया गया कि होटल ब्लॉसम्स, ग्रैंड एमएस और गोल्डन फॉरेस्ट ने विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरओ) में फॉर्म-सी जमा किए बिना चेक इन करने की इजाजत दी थी।

इसके अनुसार आप्रवासन और विदेशी अधिनियम की धारा 8 और 23-बी के तहत पुलिस स्टेशन राजबाग में प्राथमिकी दर्ज की गई। खानयार इलाके में खय्याम में मौजूद होटल खैबर को भी फॉर्म-सी रिपोर्टिंग की जरूरतों का उल्लंघन करते पाया गया।

पुलिस ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रबंधन फॉर्म-सी जमा करने का कोई सबूत नहीं दिखा सका और फलस्वरूप पुलिस स्टेशन खानयार में कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। लाल बाजार इलाके में मोहम्मद असलम बक्तू का आईएमवाई होम स्टे, नोवाबाग बागवानपोरा, इजराइल के एक विदेशी नागरिक स्टारोबिंस्की लियोर और दूसरों के लिए फॉर्म-सी का पालन किए बिना चलता हुआ पाया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित