श्रीगंगानगर , फरवरी 04 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर में जिला खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सैंपल रिपोर्ट में अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के मामलों में न्यायालय की ओर से 11 संस्थान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है।
न्यायालय की ओर से रिको मेंजी 144 स्थित संदीप गर्ग पर तीन मामलों में जुर्माना लगाया गया। यहां मिले नंदिनी ब्रांड का घी सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए, सन ब्रांड का वनस्पति तेल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 60 हजार रुपए एवं स्वास्तिक ब्रांड का वनस्पति तेल सब स्टैंडर्ड मिलने पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।
संदीप गर्ग द्वारा लाइसेंस नहीं लेने के मामले को भी न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए तीनों मामलों में बड़ा जुर्माना लगाया। इन मामलों में सैंपल लेने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपालसिंह औरल हंसराज गोदारा एवं हेतराम खुड़िया ने की।
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