श्रीगंगानगर , फरवरी 24 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62/15 के पश्चिमी क्षेत्र को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित किया है।

डॉ. दुहन ने मंगलवार को बताया कि इसके चलते अब विदेशी एवं एनआरआई नागरिक इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ संवेदनशील जिला है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को भारत सरकार ने नये आप्रवास एवं विदेशी अधिनियम -2025 के तहत अधिसूचना जारी करके संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है।

अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62/15 के पश्चिम दिशा में स्थित पूरा क्षेत्र श्रीगंगानगर शहर और सूरतगढ़ शहर की परिधि को छोड़कर विदेशी एवं एनआरआई नागरिकों के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में विदेशी या एनआरआई नागरिक बिना ऑनलाइन अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने बताया कि पर्यटन, कामकाज या किसी भी अन्य प्रयोजन से जाने वाले विदेशी और एनआरआई नागरिकों को अनुमति भारत सरकार के पोर्टल से प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति प्रवेश या निवास पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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