श्रीनगर , मार्च 06 -- जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन्हें अपराध शाखा की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। अधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ईओडब्ल्यू ने पिछले साल दर्ज मामले के सिलसिले में एचडीएफसी के पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया था और वे अभी श्रीनगर के केंद्रीय कारागार में में बंद हैं। इन अधिकारिकयों आदिल अयूब गनई, इरफान मजीद जरगर शेख, मुबाशिर हुसैन शेख, जैद मंजूर और जावेद अहमद भट ने जमानत याचिका दायर की थी।

सूत्रों ने बताया कि ईओडब्ल्यू की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक वसीम अहमद शाह ने अदालत के सामने जमानत याचिका का विरोध किया। अदालत ने विस्तृत दलीलें सुनने और मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की धारा 316(5), 318(4), 336(3), 340(2), और 61(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66(सी) के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।

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