पटना , अक्टूबर 08 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ लैंगिक हमले के जुर्म में बुधवार को एक शिक्षक को तीन वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ चार हजार रूपये का जुर्माना भी किया ।
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नितिन कौशिक ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र निवासी रंजन कुमार को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 20 हजार दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
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