रामनगर , दिसंबर 24 -- उत्तराखंड के रामनगर में शादी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है।

मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर धोखाधड़ी कर करीब 15 लाख रुपये की चपत लगाने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस द्वारा पहले कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल के थाना हबीबनगर, शिवाजीनगर निवासी राजन कुमार बर्नवाल पुत्र स्वर्गीय विजय शंकर का विवाह तीन मार्च 2024 को रामनगर में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार वंदना आर्या पुत्री लालमणि, निवासी चोरपानी, शिवनगर कॉलोनी से हुआ था। राजन का आरोप है कि विवाह से पहले और बाद में ससुराल पक्ष ने अलग-अलग बहानों से उससे लगातार धनराशि की मांग की।

पीड़ित के अनुसार शादी से पूर्व जमीन खरीदने के नाम पर उसने अपनी पत्नी वंदना के खाते में करीब छह लाख रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन ससुरालियों ने धोखे से उक्त जमीन की रजिस्ट्री उसकी सास किरण आर्या के नाम करा दी। इसके अलावा सगाई, शादी और विदाई के दौरान नकद और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाखों रुपये दिए गए। इसमें सोने-चांदी के गहने, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कपड़े और विवाह समारोह का खर्च भी शामिल है।

राजन ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उससे प्राप्त धनराशि से अपनी दुकान खोली। विवाह के बाद भी उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजा गया और वैवाहिक जीवन शुरू नहीं होने दिया गया। जब उसने इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसे घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि पत्नी, सास, सौतेले ससुर और सालों ने आपसी साजिश के तहत उसे करीब 15 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है।

राजन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी वंदना आर्या, सास किरण आर्या, सौतेले ससुर लालमणि तथा साले आकाश आर्या और अमन आर्या, सभी निवासी चोरपानी शिवनगर कॉलोनी, रामनगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित