नई दिल्ली , दिसंबर 15 -- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े विशाखापत्तनम नेवी जासूसी मामले में दो और आरोपियों को पांच साल ग्यारह महीने और पंद्रह दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक दोषी ठहराए गए लोगों की कुल संख्या 10 हो गई है। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है।
अदालत ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सोमनाथ संजय इकाडे और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सोनू कुमार को सजा सुनाई। उन्हें दिसंबर 2019 में क्रमशः कारवार (कर्नाटक) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया था।
उनमें से प्रत्येक को यूए(पी) अधिनियम की धारा 18 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत 5 साल, 11 महीने और 15 दिन की साधारण कारावास (एसआई) की सजा सुनाई गई है। विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) की विशेष अदालत ने दोनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला जिसे एनआईए ने दिसंबर 2019 में काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश पुलिस) से अपने हाथ में लिया था और यह विदेशी जासूसों/एजेंटों द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और भारतीय नौसेना के ठिकानों पर जासूसी से संबंधित है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित