पटना , दिसंबर 16 -- बिहार में मनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ एक दलित सरकारी कर्मचारी को अपमानित करने एवं धमकी देने के आरोपों में दर्ज मुकदमे की सुनवाई सांसदों एवं विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में होगी ।

पटना के हरिजन थाना की पुलिस ने 28 नवंबर 2025 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मुकदमों के लिए सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज चौहान की अदालत में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष न्यायाधीश पंकज चौहान ने यह मामला सांसदों एवं विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा को सौंपे जाने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि 28 जुलाई 2025 को पटना जिले के मनेर प्रखंड के सराय पंचायत के पंचायत सचिव संदीप कुमार ने पटना के हरिजन थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी कांड संख्या 47/ 2025 है। शिकायतकर्ता ने थाना में दिए गए अपने आवेदन में विधायक भाई वीरेंद्र पर 26 जुलाई 2025 को धमकी देने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद इस मामले में विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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